कलेक्टर श्री रोहित व्यास के निर्देशानुसार अब अनुविभाग बगीचा अंतर्गत तहसील सन्ना में प्रत्येक बुधवार को अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बगीचा द्वारा लिंक कोर्ट का आयोजन किया जाएगा। इस व्यवस्था से सन्ना क्षेत्र के लोगों को अब अपने राजस्व प्रकरणों के निराकरण हेतु बगीचा या अन्य स्थानों की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। इस लिंक कोर्ट में तहसील सन्ना के 18 पटवारी हल्कों से संबंधित राजस्व प्रकरणों कृ अपील मामलों, धारा 145 के प्रकरणों, सीमांकन, नामांतरण एवं अन्य राजस्व विषयों की सुनवाई की जाएगी। न्यायिक एवं प्रशासनिक सुविधा को जनता तक पहुंचाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे ग्रामीणों को अब स्थानीय स्तर पर ही त्वरित न्याय मिल सकेगा।
कलेक्टर श्री व्यास ने कहा है कि शासन की मंशा है कि प्रत्येक नागरिक को अपने अधिकारों और सुविधाओं के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। इसी उद्देश्य से सन्ना जैसे दूरस्थ क्षेत्र में यह पहल शुरू की जा रही है, ताकि लोगों को समय, धन और श्रम की बचत हो सके।

लिंक कोर्ट की शुरुआत से न केवल ग्रामीणों की परेशानियां कम होंगी बल्कि प्रशासनिक पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। इस व्यवस्था के तहत हर बुधवार को निर्धारित समय पर अधिकारी सन्ना में बैठकर विभिन्न प्रकार के राजस्व मामलों की सुनवाई करेंगे और मामलों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित करेंगे। यह पहल वास्तव में जनहित में उठाया गया सराहनीय कदम है। इससे वर्षों से लंबित प्रकरणों का समाधान शीघ्र होगा और लोगों को अपने क्षेत्र में ही न्याय सुलभ होगा। यह कदम शासन के गांव के द्वार प्रशासन की भावना को साकार करता है, जिससे राजस्व व्यवस्था और अधिक सुगम और संवेदनशील बनेगी।









